मोदी सरकार ने जम्मू- कश्मीर में लागू किया डोमिसाइल एक्ट, कानून लागू होने से भड़का पाकिस्तान
अभी
तक जम्मू और कश्मीर में
स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र (PRC) जारी होता था।
लेकिन अब से डोमिसाइल
सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के
लिए 15 दिन का समय
निर्धारित किया गया है। इस एक्ट के लागू
हो जाने के बाद
अब सफाई कर्मचारी, दूसरे
राज्यों में शादी करने
वाली महिओं के बच्चे और
पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी
अब जम्मू कश्मीर के
निवासी कहलाने के हकदार हो
जायेंगे। शर्त ये है
कि वो डोमिसाइल एक्ट
के तहत आने वाले
नियमों को पूरा करते
हों।
★ जम्मू कश्मीर के लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा
अभी
तक जम्मू और कश्मीर में
स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र (PRC) जारी होता था.
लेकिन अब से डोमिसाइल
सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के
लिए 15 दिन का समय
निर्धारित किया गया है। इस एक्ट के लागू
हो जाने के बाद
अब सफाई कर्मचारी, दूसरे
राज्यों में शादी करने
वाली महिओं के बच्चे और
पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी
अब जमू कश्मीर के
निवासी कहलाने के हकदार हो
जायेंगे। शर्त ये है
कि वो डोमिसाइल एक्ट
के तहत आने वाले
नियमों को पूरा करते
हों।
★आर्टिकल370 के बाद से भड़का है पाकिस्तान
आर्टिकल
370 की तरह इस एक्ट
का भी राज्य की
दोनों मुख्य पार्टियों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस
ने विरोध किया है। इस
एक्ट से पाकिस्तान को
भी मिर्ची लगी है और
वो बुरी तरह से
भड़क गया है। पाकिस्तानी
विदेश मंत्रालय ने कहा कि
‘भारत का यह नया
डोमिसाइल ऐक्ट जम्मू-कश्मीर
की आबादी को बदलने के
लिए है। पाकिस्तान के
विदेश मंत्रालय ने जारी एक
बयान में कहा, ‘भारत
ने कश्मीर में जो नया
डोमिसाइल ऐक्ट लागू किया
है वह पूरी तरह
गैरकानूनी है और यूएन
सिक्योरिटी काउंसिल के दोनों देशों
के बीच हुए ऐग्रीमेंट
का खुला उल्लंघन है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Please do not enter any spam link in the comment box.